बहरीन की राजधानी मनामा के आदिल्या का Lanterns रेस्त्रां, हिजाब पहने महिला को एंट्री न देने वाला मैनेजर सस्पेंड, रेस्त्रां ने बहरीनी नागरिकों को 29 मार्च को मुफ्त खाने का दिया न्योता
नई दिल्ली (27 मार्च)।
कर्नाटक में हिजाब को लेकर मामले ने तूल पकड़ा ही हुआ है कि अब हिजाब से ही जुड़ा घटनाक्रम खाड़ी के देश बहरीन से सामने आया है. बहरीन की राजधानी मनामा में एक भारतीय रेस्टोरैंट को बंद कर दिया गया है.
बहरीन के मनामा में स्थित Lanterns रेस्त्रां |
शहर के आदलिया इलाके में स्थित इस रेस्त्रां के मैनेजर पर आरोप है कि उसने एक महिला को एंट्री देने से मना कर दिया क्योंकि उसने हिजाब पहन रखा था.
Closed Lanterns Restaurant |
गल्फ डेली न्यूज़ ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक लैंटर्न्स नाम के इस रेस्त्रां में हुई घटना की बहरीन टूरिज़्म एंड एग्जिबिशन अथॉरिटी यानि BETA की ओर से जांच की जा रही है.
Lanterns Restaurant |
अथॉरिटी ने आगे कहा कि 1986 के डिक्री लॉ नंबर 15 के मुताबिक रेस्टौरेंट को बंद करा दिया गया. ये टूरिज़्म से जुड़े सभी एस्टेब्लिशमेंट्स पर लागू होता है.
गुरुवार को लैन्टर्न्स की ओर से एक बयान में कहा गया कि जिस मैनेजर ने महिला को रेस्त्रां परिसर में आने से मना किया था, उसे सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि ये उस बात के खिलाफ था जिसकी हम हमेशा नुमाइंदगी करते आए हैं.
बयान में आगे ये भी कहा गया कि हर किसी का लैन्टर्न्स में स्वागत है जैसा कि पिछले 35 साल से हम खूबसूरत बहरीन किंगडम में सभी तरह की नागरिकता वाले लोगों के साथ करते आए हैं. रेस्त्रां ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बहरीनी नागरिकों को गुडविल स्टेप के तहत रेस्त्रां में 29 मार्च को आकर मुफ्त खाने का न्योता भी दिया.
बहरीन में ये घटना उस वक्त हुई है जब भारत के कर्नाटक राज्य में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है.
फरवरी में कई हफ्ते तक कर्नाटक में इस तरह के प्रदर्शन हुए थे जिसमें स्कूल कॉलेजों में लड़कियों और महिलाओं के हिजाब पहन कर आने के विरोध में प्रदर्शन किए गए थे. मार्च के मध्य में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही, हाइकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.